Gwalior दरअसल घटना 26 जून 2022 की दोपहर 1 बजे की है। नाबालिग के पिता ने हजीरा थाने को सूचना दी कि 12 साल का बेटा व 10 साल की बेटी घर के सामने मंदिर पर खेल रही थी। बच्चा अकेला घर पर आया, लेकिन बेटी घर नहीं आई। जब बेटे से बेटी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि बहन को कल्लू राठौर (उम्र 45 वर्ष) आईसक्रीम खिलाने के लिए चार शहर के 10 साल की नाबालिग की बलात्कार कर हत्या करने वाले कल्लू राठौर को फांसी की सजा पर ले गए हैं। पिता ने कल्लू राठौर से जाकर पूछा तो बताया कि उसे आईसक्रीम दिला दी थी और वह घर वापस लौट गई थी। पिता की शिकायत पर हजीरा थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया। दो दिन बाद पोहा मिल के पीछ वैष्णोपुरम रेलवे लाइन के पास मिली। 10 साल की नाबालिग की बलात्कार कर हत्या की गई। शव मिलने के पहले कल्लू शहर से भाग गया था। इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन पंजाब से जब ग्वालियर लौटकर आया तो सीसीटीवी में वह कैद हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो पूरी घटना बता दी। पुलिस ने हत्या, अपहरण, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने मामले को चिह्नित श्रेणी में रखते हुए जांच पूरी की और न्यायालय में चालान पेश किया। गवाही पूरी होने के बाद दोषी व अभियोजन का पक्ष सुना गया। अंतिम तर्क में अभियोजन की ओर से कहा गया कि यह मामला गंभीर से गंभीरतम अपराध की श्रेणी में आता है और रिश्तों की मर्यादा कलंकित करने वाले ऐसे अधर्मी आरोपी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होन के बाद फांसी की सजा सुनाई है।
ग्वालियर पुलिस ने सक्रियता दिखाते जिस तरह से इस पर ध्यान दिया जिसकी बजय से आज परिणाम आप सभी के सामने.