मुरैना /सामाजिक न्याय विभाग के उपसंचालक के प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत बनवारा के पंचायत सचिव हुकम सिंह रावत को निलंबित किया गया है।
हुकम सिंह रावत पर आरोप है कि ग्राम पंचायत बनवारा निवासी शिवदास पुत्र चीमाराम की समग्र आईडी का सत्यापन के दौरान हुकम िंसह रावत ने हितग्राही को जानबूझकर मृत घोषित कर दिया। इस कारण हितग्राही की पेंशन बंद हो गई। ग्राम पंचायत सचिव के कृत्य पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. इच्छित गढ़पाले ने ग्राम पंचायत बनवारा के पंचायत सचिव को निलंबित किया है।
पंचायत सचिव बनवारा के हुकम सिंह रावत का यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति सजन न रहकर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से घोर लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। इस संबंध में जिला पंचायत के सीईओ डॉ. गढ़पाले ने पंचायत सचिव हुकम सिंह रावत को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत निलंबित किया है। निलंबन अवधि में पंचायत सचिव को जनपद पंचायत सबलगढ़ मुख्यालय पदस्थ किया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी