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भिण्ड मध्यप्रदेश

भिण्ड में पंचायत उप चुनावों को लेकर जिला में धारा 144 लागू कलेक्टर भिण्ड ने किया आदेश जारी

लक्ष्मण सिंह तोमर – 9926261372

भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस ने जुलूसों, आमसभाओं, वाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया है। जारी आदेष में कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्द्व) के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही भिण्ड जिले में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क आम सभायें इत्यादि गतिविधियाँ तेजी से प्रारम्भ कर दी हैं, जिसमें काफी अधिक संख्या में व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं। चूंकि भिण्ड जिला कानून और व्यवस्था की दृष्टि से अति संवेदनशील जिला होने के कारण जन समूह के एक स्थान पर जमा होने, जुलूस निकालने, राजनैतिक दलों /व्यक्तियों द्वारा जन समूह के मध्य उत्तेजक वक्तव्य देने की आशंका से जन आक्रोश उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसी प्रकार बाहरी व्यक्तियों के क्षेत्र में प्रवेश आंशका उत्पन्न होती है। असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध शस्त्र लेकर चलने से कानून व्यवस्था भंग होने की मतदान प्रक्रिया को दूषित होने की आशंका भी है। भिण्ड जिले में पूर्व में हुये निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों तथा उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं तथा मतदान दलों को आतंकित करने तथा मतदान केन्द्रों पर हिंसाजनित कार्यवाही करने से कानून व्यवस्था भंग होने से संबंधित घटनाऐं घटित हो चुकीं हैं।

ऐसी परिस्थितियों के निवारणार्थ एवं उपचारार्थ धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भिण्ड जिले की (नगरीय सीमाओं को छोड़कर) संबंधित ग्राम पंचायत राजस्व सीमाओं के भीतर पंचायत उप निर्वाचन 2022 (उत्तरर्द्व्)की प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन, कानून व्यवस्था, लोक परिशांति एवं आपसी सद्भाव बनाये रखने के उद्देश्य से धरनों, जुलूसों, आमसभाओं बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किये जाने की तत्काल रूप से आकस्मिकता है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 11 जनवरी 2023 तक जिला भिण्ड की नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर संबंधित ग्राम पंचायत/ वार्ड के क्षेत्र/ निर्वाचन क्षेत्र की राजस्व सीमाओं के भीतर प्रभावशील रहेगा।

जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उप निर्वाचन 2022 उत्तरार्द्व के तहत जिले की नगरीय क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर संबंधित ग्राम पंचायत /वार्ड के क्षेत्र/ निर्वाचन क्षेत्र की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत यह प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आमसभा का आयोजन करेगा और न ही टेन्ट, शामियाना इत्यादि लगायेगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थो या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा। बैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद या पटाखों का संग्रहण करेगा न ही निर्माण करेगा न उनका उपयोग करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर या धोंस धपट या धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और न ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को धारित नही करेगा और न ही उनका किसी प्रकार कोई प्रयोग करेगा और न ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा। कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहरायेगा जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को कोटवार के माध्यम से न दे दी जाये।

कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास निवास करने आये संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आती है वह नहीं छिपायेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान दिवस को (मतदाताओं को छोड़कर) मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में न तो प्रवेश करेगा ओर न ही समूह बनाकर एकत्रित होगा। कोई भी राजनैतिक दल, व्यक्ति या अभ्यर्थी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम या पुतला दहन नहीं करेगा या आयोजित नहीं करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन करेगा। यह आदेष निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों एवं सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।

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