जिला सलाहकार समिति पीसीपीएनडीटी बैठक संपन्न
सोनोग्राफी सेंटर्स संचालकों को नोटिस जारी किए
एक सोनोग्राफी सेंटर का पंजीकरण निरस्त करने की अनुशंसा की गई
अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर करेंगे कठोर कार्यवाही- डॉ. आरबी कुरेले CMHO
दतिया @Republicbreakingindia.com >>>>>>>>>>>>> गर्भधारण पूर्व एवं प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (PCPNDT Act) 1994 के तहत गठित जिला सलाहकार समिति समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की सभागार में आयोजित की गई।
आयोजित समीक्षा बैठक में समुचित प्राधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.बी. कुरेले, नोडल अधिकारी डॉ. डी.के. सोनी, अनूप सिंह भारतीय उप संचालक जनसंपर्क, स्त्री रोग डॉ. मधुबाला गुप्ता, जिला स्तरीय समिति सदस्य रामजीशरण राय, अधिनियम के अंतर्गत गठित मॉनिटरिंग समिति सदस्य डॉ. रचना गुप्ता, श्री मनोज गुप्ता एपीडियोलॉजिस्ट के साथ ही श्रीमती मीनाक्षी शर्मा एम&डी सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।
बैठक में अधिनियम के समुचित प्राधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आरबी कुरेले ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर करेंगे कठोर कार्यवाही। नोडल अधिकारी डॉ सोनी ने सोनोग्राफी सेंटर्स के निरंतर निरीक्षण व निगरानी की बात कही। समिति सदस्य रामजीशरण राय ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम में हुए प्रावधानों में बदलाव व फॉर्म-F के निरीक्षण की जानकारी दी।
आयोजित बैठक में मॉनिटर समिति के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण-प्रतिवेदन के आधार पर जिला सलाहकार समिति द्वारा निर्णय लेते हुए बुंदेलखंड MRI & USG सेंटर, मेडिकल कॉलेज, वेदिका हॉस्पिटल बस स्टैंड के पास अधिनियम के प्रावधानों उल्लंघन की प्रतिपूर्ति 7 दिवस के अंतर्गत करने हेतु नोटिस जारी करने के साथ ही अलाइंस मेडीकल सेंटर & स्टडीज, 32 विनायक मार्केट, जिला चिकित्सालय के सामने संचालित अल्ट्रा सोनोग्राफी सेंटर जिला चिकित्सालय के सामने का पंजीकरण निरस्त करने सहमति बनीं।
इसके साथ ही जिला सलाहकार समिति द्वारा समिति पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई एवं समिति सदस्यों पर संचालित सोनोग्राफी सेंटर के संचालकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराने की सहमति बनीं। उक्त जानकारी डॉ. डी.के. सोनी नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एक्ट दतिया ने दी।