अरुण शुक्ला रिपब्लिक ब्रेकिंग न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर भिंड
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर तथा राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड के आदेशानुसार एवं श्री हिमांशु कौशल, जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के मार्गदर्शन में के.डी.आर. विद्या निकेतन हाई स्कूल, भिण्ड में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन मुख्य रूप से दिनेश कुमार खटीक, जिला न्यायाधीश भिण्ड, की अध्यक्षता में एवं सौरभ कुमार दुबे, जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड की उपस्थिति में नालसा (वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजनाएं 2015) के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट 2012, एवं गरीबी उन्मूलन योजना एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विधिक सेवाएं योजना प्रदान किए जाने के आलोक में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर में न्यायाधीश द्वारा विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले साइबर अपराधों जैसे- हनी ट्रैप, ऑन लाइन पीछा करना, ट्रोलिंग, फिसिंग आदि के बारें में सरलतम भाषा में जानकारी दी गई तथा ऐसे किसी भी अपराध के संबंध में सबसे पहले अपने माता-पिता या अभिभावक को अवगत कराए तथा किसी भी अनजान नंबर से वीडियों कॉल न उठाये। यदि कोई ऐसा अपराध किसी के साथ गठित होता है तो वह संबंधित थाने की साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा सकता है। 06 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से बच्चें प्रगति कर सकते है एवं अपने देश का नाम रोशन कर सकते है इस बारें में भी समझाया गया एवं बच्चें अनुशासन का पालन करके एवं शिष्टाचार को किस प्रकार अपने व्यवहार में लाए इस बारें में भी अवगत गया, इसके साथ ही सभी बच्चों को चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 के संबंध में भी जानकारी दी तथा आज के इस दौर में किशोर अवस्था में बालक नशे की तरफ बड़ी आसानी से अग्रसर हो जाता है। इस उम्र में बालक में समझने-बूझने की क्षमता कम होती है तथा वह अपने साथियों के साथ मिलकर नशे जैसे बीड़ी, तम्बाकू, सिंगरेट, गुटका आदि से शुरूआत कर ड्रग सेवन तक पहुंच जाता है। ऐसा करते हुए वह जाने-अनजाने विभिन्न प्रकार के अपराधों को कारित करता है। उक्त अवसर पर स्कूल के संचालक, समस्त स्टॉफ, बच्चे तथा श्री मंजर अली, पीएलव्ही, भिण्ड उपस्थित रहें।