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सरकार की नई पॉलिसी : 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां होंगी चलन से बाहर, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

लक्ष्मण सिंह तोमर 9926261372

दिल्ली – 15 Year Old Vehicle Registration: सर्कुलर इकोनॉमी और बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करने का फैसला किया है.इसके तहत अब 15 साल से अधिक पुरानी हो चुकी सभी सरकारी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाएगा. इनमें रजिट्रेश को रिन्यूअल की गई कारें भी शामिल होंगी. इन सभी कारों को रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर पर नष्ट कर दिया जाएगा. 

ये वाहन होंगे स्क्रैप

इस नए नियम के लागू होने के बाद 15 साल से पुराने हो चुके केंद्र सरकार के वाहन, सभी राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों सरकारों के वाहन, निगमों के वाहन, पीएसयू, राज्य परिवहन के वाहन, पीएसयू और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के वहना को स्क्रैप कर दिया जाएगा. इन गाड़ियों में किसी भी सेना का कोई भी वाहन शामिल नहीं होगा. यह नया नियम 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा. 

पिछले साल से चल रही तैयारी

पिछले साल नवंबर माह में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ़्ट जारी करके यह जानकारी दी थी कि केंद्र और राज्यों सरकारों में इस्तेमाल हो रही 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों को स्क्रैप करना जरूरी है. यह नियम सभी निगमों और परिवहन विभाग की बसों और गाड़ियों पर लागू होना था. इस पर सरकार ने सुझाव और आपत्तियों के लिए 30 दिनों का समय दिया था और अब यह नियम लागू होने जा रहा है. 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले साल नवंबर में कहा था हम 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने की तैयारी में हैं, उनके अनुसार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस नियम से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर किया था. जिसे सभी राज्य सरकारें भी अपनाएंगी.

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