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कलेक्टर ने द गुरूकुल इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल के संचालन को तत्काल प्रभाव से किया बंद

अरुण शुक्ला रिपब्लिक ब्रेकिंग न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर भिंड

स्कूल संचालक पर लगाया 1 लाख रूपये का जुर्माना

जुर्माने की राशि 07 दिवस में जमा करने दिया आदेश

अरुण शुक्ला रिपब्लिक ब्रेकिंग न्यूज़ क्राइम रिपोर्टर भिंडकलेक्टर  संजीव श्रीवास्तव ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत धारा उल्लंघन के कारण द गुरूकुल इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल, जामना रोड़ भिण्ड के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद कर संचालक पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।

कलेक्टर  श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 03 जुलाई 2024 को प्राप्त शिकायत के क्रम में जिला शिक्षा केन्द्र-भिण्ड की टीम द्वारा द गुरूकुल इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल, जामना रोड़ भिण्ड का निरीक्षण किया गया तत्समय एवं कार्यालयीन कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 जुलाई 2024 के द्वारा आपसे संचालित विद्यालय की मान्यता की कॉपी मॉंगी गई। आपके प्रस्तुत जबाब में आपने स्वयं स्वीकार किया है कि द गुरूकुल इण्टर नेशनल पब्लिक स्कूल की मान्यता नहीं है तथा किसी अन्य विद्यालय के नाम से उक्त विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2011 के नियम में मान्यता हेतु प्रावधान एवं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के धारा 18 (5) के तहत धारा उल्लंघन के कारण सम्बंधित विद्यालय के संचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता तथा संचालक पर 1,00,000.00 रूपये (रू. एक लाख मात्र) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि 07 दिवस में जमा करना सुनिश्चित करें।
आदेश प्राप्ति दिनॉंक के उपरान्त यदि विद्यालय का संचालन किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक दिवस के लिये 10,000.00रू. (रू. दस हजार) तक का जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा।

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