भीमसेन सिंह तोमर
मुरैना /राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंचायत आम, उप निर्वाचन के संबंध में मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाएँ, सुविधा केन्द्रों की स्थापना, नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने और मतदान की तिथियों की जानकारी ग्राम पंचायतों में मुनादी करवा कर भी दी जाए। प्रचार-प्रसार के दौरान यह भी बताया जाए कि पंचायतों के निर्वाचन में पंच पद के निर्वाचन मतपत्रों पर मुहर लगा कर, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्यों के निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से कराये जाएंगे