स्थानीय परिवाद समिति हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं के चयन के संबंध में आवेदन आमंत्रित
दतिया @Republicbreakingindia. com >>>>>>>>>>>>>>>>>> महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम 2013 की धारा 7 के तहत स्थानीय परिवाद समिति का पुनर्गठन होना है। गठन होने वाली स्थानीय पर परिवाद समिति में सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दतिया द्वारा जिला स्तर से किया जाना है। जिसमें दतिया जिले के महिला मुद्दों पर कार्यरत स्वच्छ छवि वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं से निम्न शर्तों के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
समिति में अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में प्रख्यात महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिवद्ध महिला हो। इसके अतिरिक्त 2 सदस्य जिनमें से एक सदस्य महिला होगी जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठन या संगमों में से या लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों सुपरिचित हो। परंतु कम से कम एक को विधि की पृष्ठभूमि या विधि का ज्ञान हो इसमें से एक नामित व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग का या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला हो।
अधिनियम के अनुसार समिति का कार्यकाल समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा किया जावेगा इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन बायोडाटा, आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वयं के द्वारा प्रमाणित सहपत्रों सहित जिला बाल संरक्षण कार्यालय सिविल लाइन, रामनगर कॉलोनी दतिया में कार्यालयीन समय में शासकीय अवकाश को छोड़कर प्रेसनोट प्रकाशित होने के 15 दिवस के भीतर जमा कर सकते हैं। उक्त जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अरविन्द उपाध्याय ने दी।